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Arvind Kejriwal की याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई; ‘9 समन भेजे गए, लेकिन हाजिर नहीं हुए’

दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal की याचिका पर आज यानी सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। Kejriwal वर्तमान में CBI मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, लेकिन उन्हें ED मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली हुई है। Kejriwal पिछले कई महीनों से जेल में हैं, जबकि कई AAP नेता, जिनमें मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं, को जमानत मिल चुकी है।

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामला

मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal की याचिका, जो कि ED द्वारा भेजे गए समन को चुनौती देती है, आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनी जाएगी। यह समन एक्साइज शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी किया गया था। 21 मार्च को ED ने Kejriwal को गिरफ्तार किया था, क्योंकि उन्होंने नौ बार समन भेजे जाने के बावजूद पेश नहीं हुए थे।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने Kejriwal की गिरफ्तारी और जमानत पर बहस के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। इस बहस में Kejriwal के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने CBI की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया और उनकी रिहाई और जमानत की मांग की। दूसरी ओर, CBI ने गिरफ्तारी को सही ठहराया और कहा कि Kejriwal जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया।

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जमानत पर निर्णय

CBI की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर एसवी राजू ने Kejriwal की जमानत याचिका पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई और कहा कि उन्हें पहले सेशंस कोर्ट में जमानत के लिए जाना चाहिए था, लेकिन वे सीधे हाई कोर्ट गए, जो कि सही नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भूइयां की बेंच ने पूरे दिन की बहस सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया।

सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

बेंच ने दोनों पक्षों को शनिवार तक संक्षिप्त लिखित तर्क प्रस्तुत करने का समय दिया है। Kejriwal ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली Kejriwal की याचिका को खारिज कर दिया था और उन्हें निचली अदालत में जमानत के लिए जाने के लिए कहा था। Kejriwal ने दोनों आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

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निष्कर्ष

Arvind Kejriwal की याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इससे उनके भविष्य की कानूनी स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। इस बीच, उनकी अंतरिम जमानत और CBI की गिरफ्तारी को लेकर कानूनी जंग जारी है।

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